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Aadhaar-PAN Link: इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है आधार को पैन से लिंक करना, 31 मार्च है अंतिम तारीख

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  Aadhaar-PAN Link :   स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा नजदीक है। आयकर प्रावधानों ने प्रत्येक करदाता के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए दोनों दस्तावेजों को लिंक करना बहुत जरूरी है। भविष्य निधि और पेंशन नियामक PFRDA के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, NPS ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है या फिर उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से अपने लेनदेन में कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। 23 मार्च को एक बयान में, PFRDA ने कहा, ‘चूंकि पैन NPS खातों के लिए महत्वपूर्ण पहचान संख्या और नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए सभी संबंधित मध्यस्थों को सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।’ वर्तमान में, आयकर अधिनियम के प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं, जिसे पैन आवंटित किया गया है कि वह निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर बताए ताकि उनके आधार और पैन को जोड़ा जा सके। बिजनेस से जुड़ी अन्य...